अपराध

26 करोड़ की वसूली के आरोप में गैंगस्टर छोटा राजन और उसके 3 गुर्गों को 2 साल की सजा

आम मत | मुंबई

गैंगस्टर छोटा राजन और उसके 3 गुर्गों को 2 अवैध वसूली के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। राजन पर वर्ष 2015 में पनवेल के बिल्डर नंदू वाजेकर को धमकाकर 26 करोड़ की जबरन उगाही करने का आरोप था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों के बिल्डर के ऑफिस जाने की बात साफ हो गई। वहीं, कॉल रिकॉर्डिंग में राजन बिल्डर को धमकाता रहा था। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने मामले में चारों आरोपियों को 2-2 साल की सजा सुनाई।

मामले के अनुसार, 2015 में नंदू वाजेकर ने पुणे में एक जमीन खरीदी थी, जिसके एवज में एजेंट परमानंद ठक्कर को 2 करोड़ रुपए कमीशन के रूप में देना तय हुआ था। ठक्कर को और पैसे चाहिए थे, लेकिन वाजेकर ने रुपए देने से इनकार कर दिया। ठक्कर ने छोटा राजन ने संपर्क किया था और राजन ने अपने गुर्गों की मदद से वाजेकर को धमकाकर 26 करोड़ वसूले थे।

इसी मामले में ठक्कर मुख्य आरोपी है और फिलहाल फरार है। उल्लेखनीय है कि छोटा राजन को भारत लाने के बाद उस पर लगे सारे मामले CBI को ट्रांसफर हो गए थे। उसी में से यह एक मामला भी था। यह मामला पनवेल में रजिस्टर किया गया था। फिलहाल, छोटा राजन तिहाड़ जेल में है।

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